राशन कार्ड e-KYC 2026: Mera eKYC ऐप से घर बैठे करें, वरना रुकेगा राशन

मुफ्त या सस्ते राशन पर निर्भर करोड़ों परिवारों के लिए e-KYC अब सबसे ज़रूरी काम बन गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का आधार-आधारित सत्यापन करवाना अनिवार्य है। जिनका e-KYC नहीं होता, उनका नाम कार्ड में "पेंडिंग" दिखता है और राशन का कोटा रुक सकता है।
देश भर में एक समान डेडलाइन नहीं है—हर राज्य अपनी तारीख तय करता है। ताज़ा उदाहरण तेलंगाना का है, जिसने भारी बारिश और मतदाता सूची पुनरीक्षण को देखते हुए e-KYC की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है। बिहार में यह समय सीमा जून तक थी, असम में जुलाई के अंत तक सत्यापन अभियान चला। हरियाणा में भी BPL कार्डधारकों के लिए e-KYC अनिवार्य है और इसे मोबाइल ऐप से घर बैठे किया जा सकता है।
अच्छी बात यह है कि अब राशन दुकान की लाइन में लगना ज़रूरी नहीं—Mera eKYC ऐप से चेहरा दिखाकर कुछ सेकंड में काम हो जाता है। आइए समझते हैं पूरा तरीका।

e-KYC क्यों ज़रूरी है
- यह सुनिश्चित करता है कि राशन सही व्यक्ति तक पहुंचे और मृत, पलायन कर चुके या डुप्लीकेट नामों को हटाया जा सके।
- e-KYC के बिना वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के तहत दूसरे राज्य/जिले में राशन लेना संभव नहीं होता।
- लंबे समय तक e-KYC न होने पर नाम NFSA लाभार्थी सूची से हटाया भी जा सकता है।
- कार्ड तुरंत रद्द नहीं होता—पहले वह सदस्य "पेंडिंग" रहता है और सत्यापन होते ही लाभ दोबारा चालू हो जाता है।
किसे करना है
राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य को—बुज़ुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी। छोटे बच्चों (5 साल से कम) के लिए कुछ राज्यों में आधार न होने पर छूट है, लेकिन 5 साल से ऊपर के सभी सदस्यों का आधार होना चाहिए। मुखिया का e-KYC हो जाने से पूरे परिवार का नहीं माना जाता।
ज़रूरी दस्तावेज़/चीज़ें
- राशन कार्ड या उसका नंबर
- सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- आधार से लिंक चालू मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
- फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन जिसमें फ्रंट कैमरा हो
- हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (Family ID) अपडेट होना चाहिए, क्योंकि वहां राशन कार्ड की श्रेणी (BPL/AAY/APL) PPP में दर्ज सत्यापित आय से तय होती है
तरीका 1: Mera eKYC ऐप से घर बैठे (फेस ऑथेंटिकेशन)
- गूगल प्ले स्टोर से दो ऐप इंस्टॉल करें: Mera eKYC (NIC द्वारा) और AadhaarFaceRD (UIDAI द्वारा)।
- Mera eKYC ऐप खोलें, अपना राज्य चुनें।
- जिस सदस्य का e-KYC करना है, उसका आधार नंबर डालें।
- आधार से लिंक मोबाइल पर आया OTP डालें।
- "Face eKYC" पर टैप करें—कैमरा खुलेगा, सदस्य का चेहरा फ्रेम में रखें और आंखें झपकाएं। 2–3 सेकंड में सत्यापन पूरा।
- स्क्रीन पर "eKYC Successful/Authenticated" दिखे तो काम हो गया।
- यही प्रक्रिया परिवार के हर सदस्य के लिए दोहराएं। एक ही फोन से सबका हो सकता है।
टिप: दिन की रोशनी में, बिना चश्मा/टोपी के, चेहरा सीधा रखकर स्कैन करें। बुज़ुर्गों का चेहरा न पहचाने तो राशन दुकान पर अंगूठा/आंख (बायोमेट्रिक) से करवाएं।
तरीका 2: राशन दुकान (FPS) की ePoS मशीन से
- अपने राशन डीलर के पास राशन कार्ड और आधार लेकर जाएं।
- डीलर ePoS मशीन में आधार नंबर डालेगा और फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन करेगा।
- सत्यापन वहीं पूरा हो जाता है, कोई शुल्क नहीं लगता।
- ONORC के तहत आप किसी भी राज्य की राशन दुकान पर यह करवा सकते हैं—प्रवासी मज़दूरों के लिए यह सबसे आसान रास्ता है।
तरीका 3: राज्य के PDS पोर्टल से (जहां उपलब्ध)
- nfsa.gov.in पर जाएं → अपने राज्य का पोर्टल चुनें (हरियाणा के लिए epos.haryanafood.gov.in)।
- e-KYC लिंक पर राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर डालें।
- OTP से सत्यापित करें और पावती डाउनलोड करें।
ध्यान रहे—हर राज्य में ऑनलाइन OTP वाला विकल्प उपलब्ध नहीं है; ऐसे में ऐप या दुकान ही विकल्प हैं।
स्टेटस कैसे चेक करें
- Mera Ration 2.0 ऐप (प्ले स्टोर/ऐप स्टोर) में आधार नंबर और OTP से लॉगिन करें → "Family Details" में हर सदस्य के सामने Authenticated/Pending दिखेगा।
- nfsa.gov.in → अपना राज्य → "Know Your Ration Card" में कार्ड नंबर डालकर भी देख सकते हैं।
- Mera eKYC ऐप में ही "eKYC Status" विकल्प से स्थिति पता चलती है।
अगर e-KYC फेल हो रहा है तो
| समस्या | समाधान |
|---|---|
| OTP नहीं आ रहा | आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं—नज़दीकी आधार केंद्र पर अपडेट कराएं |
| चेहरा नहीं पहचान रहा | रोशनी ठीक करें, AadhaarFaceRD अपडेट करें, या दुकान पर बायोमेट्रिक करवाएं |
| आधार-राशन कार्ड में नाम अलग | पहले राशन कार्ड में नाम सुधार कराएं (खाद्य विभाग/CSC) |
| सदस्य का नाम कार्ड में नहीं | राज्य पोर्टल/CSC से सदस्य जोड़ने का आवेदन करें |
| बुज़ुर्ग/बीमार सदस्य चल नहीं सकते | Mera eKYC ऐप से घर पर ही चेहरा स्कैन करें |
राज्यवार स्थिति (अगस्त 2026)
- तेलंगाना: अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026; अगस्त में तीन महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, उससे पहले e-KYC करा लें।
- हरियाणा: BPL/AAY कार्डधारकों के लिए e-KYC अनिवार्य; NIC फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से घर बैठे संभव। Family ID में आय सही दर्ज होना ज़रूरी।
- बिहार, असम, UP, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल: समय-समय पर तारीखें बढ़ाई गई हैं; अपने जिला आपूर्ति कार्यालय या राज्य पोर्टल से ताज़ा तारीख पुष्टि करें।
कोई तारीख न भी हो, तो भी पेंडिंग सदस्य का कोटा कभी भी रुक सकता है—इसलिए इंतज़ार न करें।
क्या करें (एक्शन पॉइंट)
- आज ही Mera Ration 2.0 ऐप में देखें कि परिवार के किस सदस्य का e-KYC पेंडिंग है।
- पेंडिंग सदस्यों का Mera eKYC ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन करें—मुफ्त है, 5 मिनट से कम लगता है।
- जिनका आधार मोबाइल से लिंक नहीं, उन्हें आधार केंद्र भेजें या सीधे राशन दुकान पर बायोमेट्रिक करवाएं।
- हरियाणा के परिवार PPP पोर्टल (meraparivar.haryana.gov.in) पर आय और सदस्य विवरण जांच लें।
- किसी एजेंट को पैसे न दें—e-KYC पूरी तरह निःशुल्क है, और कोई भी सरकारी अधिकारी फोन पर OTP नहीं मांगता।
- e-KYC के बाद अगली बार राशन लेते समय डीलर से पुष्टि करें कि सभी सदस्य "Authenticated" दिख रहे हैं।
e-KYC के बाद भी ये काम ज़रूर करें
e-KYC सिर्फ पहला कदम है। राशन कार्ड से जुड़े कुछ और काम हैं जो समय-समय पर ज़रूरी होते हैं:
- मोबाइल नंबर अपडेट: राशन कार्ड में दर्ज मोबाइल पर ही राशन उठाने का SMS और OTP आता है। नंबर बदला हो तो राज्य पोर्टल/CSC से अपडेट कराएं।
- नया सदस्य जोड़ना: शादी, जन्म या बहू के आने पर सदस्य जोड़ने का आवेदन करें; नवजात के लिए जन्म प्रमाण पत्र और महिला सदस्य के लिए पुराने कार्ड से नाम कटवाने का प्रमाण चाहिए।
- मृत सदस्य का नाम हटवाना: मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करें, वरना उस सदस्य का कोटा "पेंडिंग" दिखता रहेगा और पूरे कार्ड की जांच हो सकती है।
- आय/श्रेणी की जांच: हरियाणा जैसे राज्यों में कार्ड की श्रेणी Family ID की आय से स्वतः तय होती है; आय गलत दर्ज हो तो BPL से APL हो सकता है। PPP पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करें।
- राशन की रसीद: हर महीने राशन लेते समय ePoS की पर्ची लें या Mera Ration 2.0 ऐप में "My Transactions" में देखें कि पूरा कोटा दर्ज हुआ है या नहीं।
प्रवासी मज़दूरों के लिए
जो परिवार काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में रहते हैं, वे ONORC के तहत वहां की किसी भी राशन दुकान से अपना हिस्सा ले सकते हैं—लेकिन इसके लिए e-KYC पूरा होना अनिवार्य है। प्रवासी सदस्य का e-KYC उसी राज्य की दुकान पर बायोमेट्रिक से या Mera eKYC ऐप में अपने मूल राज्य को चुनकर फेस ऑथेंटिकेशन से किया जा सकता है। गांव में रह रहे परिवार और शहर में काम कर रहे सदस्य—दोनों का सत्यापन अलग-अलग जगह से होकर एक ही कार्ड में दर्ज हो जाता है।
सावधानी: फर्ज़ी लिंक से बचें
सोशल मीडिया पर "राशन कार्ड e-KYC लिंक" के नाम से फ़िशिंग संदेश घूम रहे हैं। केवल Mera eKYC, Mera Ration 2.0 (NIC/सरकारी डेवलपर) और nfsa.gov.in या राज्य के .gov.in पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। शिकायत के लिए राज्य की खाद्य हेल्पलाइन 1967 या 1800-180-2087 (हरियाणा) पर संपर्क करें।
यह लेख अगस्त 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं पर आधारित है। राज्यों की डेडलाइन बदलती रहती है, इसलिए अपने राज्य के खाद्य विभाग की ताज़ा सूचना ज़रूर देखें।